किसान उत्पादन संगठन या एफपीओ का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है| कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसान उत्पादक कंपनी से आशय/अभिप्राय| ऐसी कंपनी से है जिसके उद्देश्य एवं गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप हो|
कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसान उत्पादन संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होने चाहिए|
1. अपने सदस्यों के प्राथमिक उत्पाद का क्रय, विक्रय , विपणन, संग्रहण ,श्रेणीकरण, प्रबंधन करना एवं अपने सदस्यों के लिए नई तकनीक एवं आवश्यक सेवाओं का आयात करना| अपनी सदस्यों को तकनीकी सेवाएं, परामर्श ,आवश्यक प्रशिक्षण, एवं उनके हितों के संवर्धन हेतु अध्ययन ,शोध, अनुसंधान करना।
2. अपने सदस्यों के प्राथमिक उत्पाद में वृद्धि हेतु बिजली की आपूर्ति हेतु बिजली का उत्पादन , स्थानांतरण आज ग्राम वितरण करना , जमीनों का पुनरुद्धार करना , फसलों की सिंचाई हेतु पानी का प्रबंध करना। अपने सदस्यों के पारस्परिक विकास के लिए उनके उपज की सुरक्षा के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना हो सकता है|
| एफ.पी.ओ पंजीकरण:
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 कृषक/उत्पादक एक साथ मिलकर अथवा दो संस्थाएं मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकती है| इसके अतिरिक्त उत्पादक एवं संस्थाएं भी एक साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना कर सकते हैं|
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रथम 10 सदस्य के निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है|
1. पैन कार्ड
2. आधार कार्ड
3. वोटर आई कार्ड
4. बैंक पासबुक की कॉपी
5. बिजली बिल या फोन बिल की कॉपी
6. पासपोर्ट आकार का फोटो
7. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय हेतु किरायानामा एवं बिजली बिल की कॉपी|
उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर सर्वप्रथम कंपनी के प्रस्तावित संचालकों एवं सदस्य के डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है| तत्पश्चात प्रस्तावित सदस्यों द्वारा सुझाए जाए कंपनी के नामों को वरीयता के आधार पर आवेदन पत्र में शामिल कर उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है| कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रोड्यूसर कंपनी का नाम आवंटित किए जाने के पश्चात, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एवं आर्टिकल आफ एसोसिएशन का प्रारूप तैयार किया जाता है|
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं|
1. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में न्यूनतम 5 संचालकों की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है|
2. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में संचालक बनने हेतु कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है
3. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रत्येक सदस्य का मताधिकार समान होता है प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है|
4. कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन में पूर्णकालिक कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है| जिसकी नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा किसान उत्पादक कंपनी के गठन के पश्चात की जाती है|
5. किसान उत्पादक कंपनी के प्रथम संचालकों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसके पश्चात साधारण सभा की अनुमति के पश्चात उनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है|
इस प्रकार से तैयार किए गए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जाती है और यदि इनके प्रावधान उत्पादक कंपनी के प्रावधानों के अनुरूप पाए जाते हैं तो उत्पादन कंपनी के गठन का प्रमाण पत्र रजिस्टार आफ कंपनी द्वारा जारी किया जाता है|
किसान उत्पादक संगठन के गठन के पश्चात कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य :
1. कंपनी को अपनी पहली साधारण सभा कंपनी के गठन से 90 दिन के भीतर आयोजित करना चाहिए.|
2 उत्पादक कंपनी को अपनी गठन के 1 माह के अंदर कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कर लेना चाहिए|
3. कंपनी को अपना बैंक खाता खोल लेना चाहिए जिससे कि कंपनी के सदस्य गण अपनी अंश पूंजी उस खाते में जमा करा सकें और उनके बदले सदस्यों को शेयर जारी किए जा सके |
4. संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पूर्णकालिक कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे कि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चल सके|
5. कंपनी के प्राथमिक सदस्यों को उनके द्वारा लिए गए शेयरों का प्रमाण पत्र कंपनी गठन के 60 दिन के अंदर जा जारी कर देना चाहिए|